ओबीसी-एमबीसी में क्रिमिलियर एवं नॉन क्रिमिलियर को लेकर कार्मिक विभाग ने जारी किए नवीनतम आदेश....अब आय नही सेवाओ के आधार पर होंगा वर्गीकरण.... देखे विस्तृत जानकारी

जयपुर
राजस्थान के ओबीसी एवं एमबीसी में क्रिमिलियर 
एवं नॉन क्रीमी6 के प्रमाण पत्रों को लेकर कार्मिक 
विभाग ने नवीनतम आदेश जारी कर जिला कलेक्टर
 को स्पस्टीकरण देते हुए राजस्थान लोक सेवा 
आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र
 भेजा है जिसमें 8 लाख की आय के साथ सेवाओ 
का भी निर्धारण किया गया है।
नवीनतम दिशा निर्देशों की कॉपी को डाउनलोड
 करने के लिए इस लिंक पर जाए।                                  clickhere
नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार
 द्वारा ग्रुप A में आने वाली सेवाओ के कर्मचारी
 जिनकी आय 8 लाख से अधिक होने वाले ही 
क्रिमिलियर श्रेणी में आएंगे इसके अलावा जो 
सेवाएं ग्रुप A में शामिल नही है वो कर्मचारी
 8 लाख की आय होने पर भी क्रिमिलियर में 
नही माने जाएँगे। जैसे शिक्षा विभाग में सेकण्ड
 ग्रेड....स्कूल व्यख्याता भी इससे बाहर रखे गए 
है हालांकि यह नियम राज्य सरकार के 2 मई 
2019 के आदेश के बाद के प्रमाण पत्रों के लिए
 ही लागू होंगे।
ग्रुप A की सेवाओं की लिस्ट जो क्रिमिलियर
 में आती है एवं ग्रुप B/C सहित विस्तृत 
सेवाओ की लिस्ट एवं क्रिमिलियर और 
नॉन क्रिमिलियर पर नियमों को डाउनलोड 
करने के लिए इस लिंक पर जाए ।                            clickhere
(LDC, 2ND ग्रेड सहित अन्य भर्तियो के युवा 
इसे पढ़ लेवे)
इसके अलावा 40 वर्ष के बाद यदि को ग्रुप A 
की सेवाओं में चयनित होता है या पदोन्नति से 
इस ग्रुप में आता है तो उस पर यह नियम लागू 
नही होंगे एवं वह नॉन क्रिमिलियर ही रहेगा।


शिक्षा जगत से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें                                            Click here